ट्रैक्टर ऋण / वित्त / पुनर्वित्त

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया


परिचय:
कृषि उद्देश्यों के लिए दो/चार पहिया वाहन खरीदने हेतु।
ट्रैक्टर वित्त की विशेषताएँ और लाभ
- सुविधा का प्रकार – टर्म लोन
- मार्जिन – 20%
- प्राथमिक और संपार्श्विक सुरक्षा
- ट्रैक्टर और बैंक वित्त से निर्मित अन्य परिसंपत्तियों का हाइपोथिकेशन।
- फसलों का हाइपोथिकेशन।
- कृषि भूमि पर बंधक/चार्ज।
- बीमा - ऋण से खरीदी गई परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य के लिए बीमा होना आवश्यक है।
- भुगतान अवधि 7 से 9 वर्ष।
ट्रैक्टर वित्त के लिए पात्रता
व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनियां, FSS, PACs जो कृषि और/या संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं और जिनके पास 8 एकड़ सिंचित भूमि या 16 एकड़ सूखी भूमि (प्रति वर्ष एक फसल) या 4 एकड़ सिंचित भूमि (प्रति वर्ष कम से कम दो फसलें) होनी चाहिए।
ट्रैक्टर वित्त के लिए ब्याज दर और शुल्क
ट्रैक्टर ऋण के लिए ब्याज दर सीमा
₹50,000/- तक (MCLR + 0.50%)
₹50,000/- से ऊपर और ₹5.00 लाख तक (MCLR + 1.00%)
₹5.00 लाख से ऊपर और ₹25.00 लाख तक (MCLR + 1.50%)
₹25.00 लाख से ऊपर (MCLR + 2.00%)
प्रोसेसिंग शुल्क
₹25,000/- तक : शून्य
@ ₹120/- प्रति लाख या उसके हिस्से के लिए, अधिकतम ₹20,000/-।
दस्तावेज़ शुल्क
शून्य









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