ट्रैक्टर ऋण / वित्त / पुनर्वित्त

बैंक ऑफ बड़ौदा


परिचय:
- पुराना ट्रैक्टर खरीदना
ट्रैक्टर वित्त की विशेषताएँ और लाभ
- ट्रैक्टर और औजारों की लागत तक ऋण (मार्जिन घटाकर)
- टर्म लोन
- अधिकतम 9 वर्षों तक पुनर्भुगतान अवधि
- लचीले पुनर्भुगतान विकल्प
TRACTOR FINANCE MARGIN
- वाहन और औजारों की लागत का न्यूनतम 25%
ट्रैक्टर वित्त की पात्रता
प्रगतिशील, साक्षर और निरक्षर किसान जो भूमि के मालिक, स्थायी किरायेदार या लीजधारी (लंबे समय के लिए) हैं और ट्रैक्टर/मशीनरी का उपयोग आर्थिक रूप से न्यूनतम 50% अपनी भूमि पर करते हैं।
- न्यूनतम 4 एकड़ सिंचित भूमि होनी चाहिए (6 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 35 एचपी तक के ट्रैक्टर मिल सकते हैं)।
- गन्ना, अंगूर, केला और सब्जियों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलें उगाना चाहिए।
REPAYMENT PERIOD
3 से 5 वर्ष, ट्रैक्टर के मानक प्रदर्शन के प्रतिशत पर निर्भर करता है।
SECURITY
- ट्रैक्टर और औजारों का हाइपोथिकेशन
- भूमि का चार्ज/बंधक या तृतीय पक्ष गारंटी
FEATURES & BENEFITS OF SECOND HAND TRACTOR REFINANCE
- अधिकतम ऋण ₹2 लाख तक
- टर्म लोन
- 3-5 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि
- लचीले पुनर्भुगतान विकल्प
MARGINSECOND HAND TRACTOR REFINANCE
मूल्य का 20% (सरकारी मूल्यांकनकर्ता / बीमा कंपनी द्वारा अनुमोदित सर्वेक्षक के अनुसार)।
ELIGIBILITY OF SECOND HAND TRACTOR REFINANCE
किसान जो फसल की खेती भूमि के मालिक, स्थायी किरायेदार या लीजधारी (लंबे समय के लिए) के रूप में करते हैं।
- आवेदक के नाम पर या संयुक्त रूप से परिवार के सदस्यों के साथ न्यूनतम 2 एकड़ सिंचित भूमि होनी चाहिए।
- डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन जैसे अन्य कृषि ऋण लेने वाले किसान भी अपनी उपज के परिवहन और ढुलाई कार्य के लिए पात्र हैं।