ड्रिप स्प्रिंकलर खरीदने है तो अभी खरीदो, 90% सब्सिडी मिलेगी।
किसानी में सिंचाई व्यवस्था का बहुत महत्व है। बेहतर सिंचाई व्यवस्था होगी तो बेहतर पैदावार होगी, बेहतर पैदावार होगी तो किसान की आय भी बढ़ेगी। ऐसे में सरकारों कि जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों को उन्नत तकनीक प्रदान करें। सिंचाई की एक आधुनिक तकनीक है ड्रिप इरिगेशन, जिससे ना केवल सिंचाई व्यवस्था सुधरती है पर साथ ही पानी की बरबादी भी नहीं होती। इसलिए बिहार सरकार ने किसानों की सहायता और जल बचाव के उद्देश्य से ड्रिप तथा स्प्रिंकलर पर 90% अनुदान दे रही है, वैसे तो यह सब्सिडी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दी जा रही है पर अलग अलग राज्यो में अलग अलग सब्सिडी दी जा रही है, बिहार सरकार इस पर सर्वाधिक सब्सिडी दे रही है।
आपको यह बता दें पहले इस योजना में 75% सब्सिडी दी जाती थी पर अब 90% सब्सिडी दी जा रही है।
कैसे मिलेगी सब्सिडी?
सब्सिडी लेने के लिए किसान को पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। इस योजना अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु 90 प्रतिशत राशि तथा अन्य किसान हेतु 10 प्रतिशत राशि का प्रावधान कार्य योजना में तय किया गया है, इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
बता दें यह सिंचाई पद्धति गन्ना, सब्जी और फलों के किसान के लिए बहुत लाभदायक है।
योजना में पात्रता व अन्य नियम:-
● किसान के पास स्वयं का भूमि अथवा 7 वर्षों का लीज का भूमि होना आवश्यक है।
● स्वयं की भूमि की स्थिति में L.P.G. होना आवश्यक है, अगर लीज का भूमि है तो 7 वर्षों का निबंधित लीज / 1000.00 रूपये का स्टाम्प पेपर पर लिजदाता एवं लीज लेने वाले का प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र।
● ड्रिप सिंचाई हेतु कम से कम 0.5 एकड़ तथा अधिक से अधिक 12.5 एकड़ रकबा तथा स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु कम से कम 1 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ रकवा तक लाभ लिया जा सकता है।
● इस योजना का लाभ जो किसान पुर्व में ले चुके है उन्हें 7 वर्षों के बाद ही पुन: योजना का लाभ देय होगा।
● छोटे किसान योजना का लाभ समुह मे पा सकते हैं, योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से लेने हेतु जल श्रोत आवश्यक है।
● अगर किसान स्वयं अनुदान का लाभ अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो उनका बैंक खाता आधार लिंक्ड होना आवश्यक है।
● किसान का निबंधन डीबीटी पोर्टल पर आवश्यक है। डीबीटी पोर्टल क्या है उसका उपयोग कैसे करना है, इसकी जानकारी ट्रैक्टर ज्ञान आपके लिए पहले ही जारी कर चुका है, आप नीचे दी लिंक पर क्लिक कर जान सकते है
कैसे करना है आवेदन?
आवेदन के लिए आपको पहले डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार पर रजिस्टर (पंजीयन) करना होगा, डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार की लिंक नीचे दी गई है -
उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आवेदन करना होगा, जिसके बाद अगर आपका चयन होगा और चयन के बाद 10% राशि आपको देनी होगी।
डीबीटी पोर्टल पर पंजीयन करना, 13 संख्या का पंजीयन नंबर हासिल करना और फिर ड्रिप के लिए आवेदन कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी ट्रैक्टर ज्ञान की इस लिंक पर क्लिक करने पर आपको मिल जाएगी।
डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार कृषि योजना
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