अक्टूबर 2021 से सरकार के इन मानदंडों पर ही बनेंगे टायर।
सड़क परवाहन मंत्रालय ने वाहनों की ईंधन खपत कम करने व सड़क सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से तैयार किया नए मानदंडों का मसौदा। यूरोप में 2016 से लागू हो चुके है यह मानदंड।
कार, मिनी बस और ट्रैक्टर आदि समेत अन्य भारी वाहनों के टायरों को लेकर सरकार ने नए मानदंड तैयार किए, जो कि इस नए मॉडलों के लिए इस वर्ष अक्टूबर और मौजूदा मॉडलों में अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मसौदे के अनुसार रॉलिंग रेजिस्टेंस कम करके वाहनों की ईंधन खपत कम करना अनिवार्य मानदंडों में शामिल है, साथ ही टायर की गीली पकड़ पर भी गौर करना जरूरी है, जिसका प्रभाव गीली सतह पर ब्रेकिंग व रॉलिंग साउंड एमिशन पर भी पड़ेगा।
सरकार के इस फैसले को देश में टायरों की स्टार रेटिंग की तरफ अहम कदम के रुप में देखा जा रहा।
परिवहन समस्यायों के जानकार एसपी सिंह ने किया स्वागत।
इस फैसले पर मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा जारी किए बयान में कहा गया है कि हमारा उद्देश्य सर्वोत्तम मानदंड लाना है। भारत में अधिकांश टायर निर्माताओं की वैश्विक उपस्थिति है और वे यूरोपीय देशों में सर्वोत्तम मानदंडों का पालन कर रहे हैं। तो, यहां पालन करने में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी।
उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित अनिवार्य अनुपालन मानदंड मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए हैं और इससे वाहन मालिकों को अपने वाहनों के लिए नए टायर खरीदते समय निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
दिल्ली परिवहन समस्यायों के जानकार एसपी सिंह ने नए मानदंडों का स्वागत करते हुए कहा कि यह उपभोक्ता सुरक्षा, आयातकों की जवाबदेही तय करने और ईंधन दक्षता की दिशा में एक अच्छा कदम है। हम 2016 से इसकी अनिवार्यता के लिए बहुत सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं।
पहले थीं यह समस्याएं।
उन्होंने आगे कहा कि - "हालांकि टायर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत टायरों के लिए बीआईएस बेंचमार्क गुणवत्ता का अनिवार्य अंकन प्रचलन में है, इसने विफलताओं पर टायर निर्माताओं की देयता और जवाबदेही तय करने के वास्तविक उद्देश्य को हासिल नहीं किया है और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक नियमों के अनुरूप अनिवार्य रिकॉल तंत्र अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया है ।"
आपको यह भी बता दें ये मानदंड यूरोप के समान ही हैं, जिसे 2016 में लागू किया गया था।
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