कृषियंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र एव उपकरणो आवेदन की तिथि की घोषणा
23 Oct, 2019
सरकार हमेशा कुछ न कुछ किसानों के लिए नित नयी योजनाओ और फायदों को लेकर पहल करती है। जो बहुत किसान के फायदे का सौदा हो सकते है। हमेशा की तरह इस सत्र में ये फायदेमंद योजना लायी गयी है।
कृषियंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र एव उपकरणो आवेदन हेतु जानकारी
म.प्र.शासन की नवीन निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रेक्टर, सीड ड्रिल, सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल, रेज़्ड बेड प्लांटर विथ इंक्लाइंड प्लेट शेपर, ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर, ट्रेक्टर ऑपरेटेड विनोइंग फेन/सीड ग्रेडर, रीपर कम बाइंडर, श्रेडर /मल्चर कृषि यंत्रों के जिलेवार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से कृषकों का लक्ष्य अनुसार चयन कर सूचियां पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। लॉटरी द्वारा चयनित प्राथमिकता सूची के अनुसार चयनित उम्मीदवार ही अनुदान हेतु पात्र होंगे।
इस आवेदन की तिथि 21 अक्टूबर 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तक रखी गयी है। जिसका निर्धारित समय 21 अक्टूबर सुबह से ३० अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक रखा गया है। 31अक्टूबर 2019 दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किसानो के लक्ष्यअनुशार चयन कर सूचियां पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी लॉटरी द्धारा ही चयनित सूचि के अनुसार चयनित उम्मीवर ही अनुदान हेतु पात्र होंगे।
उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है। अतः भविष्य में पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
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पोर्टल पर आवेदन की विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत निम्न समय सीमा लागू है, जिसके उपरांत आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगें।
क्रमांक
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प्रक्रिया
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समय सीमा
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1
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लॉटरी से सूची निर्धारण के उपरांत किसानो द्वारा आवश्यक अभिलेख ऑनलाईन जमा कराना होगा।
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लॉटरी से सूची प्रकाशन दिनांक से कार्यकारी 7 दिवस।
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2
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किसानो द्वारा जमा करायें गये अभिलेखों में कमी या आपत्ति होने पर जिला अधिकारी द्वारा संबंधित डीलर को प्रकरण ऑनलाईन वापिस किया जायेगा। अभिलेखों की पूर्ति के उपरांत डीलर से आवेदन पुनः जिला अधिकारी को प्राप्त होगा
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जिला अधिकारी द्वारा संबंधित डीलर को प्रकरण ऑनलाईन वापिस करने की दिनांक से 3 दिवस।
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3
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क्रय स्वीकृति जारी होने के बाद सामग्री क्रय की जानकारी देकर तथा अन्य जानकरीयां भरकर प्रकरण को डीलर द्वारा निर्माता को भेजा जाना।
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क्रय स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 20 दिवस।
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4
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क्रय स्वीकृति के पूर्व सामग्री क्रय करने पर।
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प्रकरण निरस्त किया जायेगा तथा अनुदान का लाभ प्राप्त नही होगा।
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दिशा निर्देश एव संशोधन
कृषि यंत्रो एवं उपकरणों के क्रय पर अनुदान हेतु कृषकों की पात्रता
ट्रेक्टर--किसी भी श्रेणी के किसान ट्रेक्टर को खरीद सकते है। केवल वे ही किसान पात्र होगे जिन्होने पिछले 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है। ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
स्वचलित कृषि उपकरण (रीपर कम बाईन्डर, स्वचलित रीपर, राईस ट्रांस प्लान्टर)
किसी भी श्रेणी के किसान उक्त सामग्री का क्रय कर सकते है। केवल वे ही किसान पात्र होगे जिन्होने पिछले 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र
किसी भी श्रेणी के किसान यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है। केवल वे ही किसान पात्र होगे जिन्होने पिछले 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
अनुदान प्राप्त करने की शर्तें
केवल किसान ही अनुदान प्राप्त करने हेतू पात्र होंगे अर्थात आवेदक के नाम भूमि होना आवश्यक होगा पंजीयन उपरांत निर्धारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा।
इस आवेदन के 7 दिवस के अन्दर किसान द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा किसान सामग्री को खरीद सकेंगे।
1. आधार कार्ड की कॉपी
2. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानो हेतु)
4. बी-1 की प्रति
5. बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरणों की स्थिति में)
किसान द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा। क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी । किसान को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्ते पोर्टल पर दी गई है।
चयनित डीलर के माध्यम से किसान अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये योजनांतर्गत अपात्र किसान को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा । स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही किसान सामग्री क्रय की कार्यवाही करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते है तो आपको अनुदान नही दिया जायेगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नही होगा। डीलर को किसान द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाये जाने तथा योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही किसान को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
नोट- यह आवेदन फॉर्म मध्यप्रदेश सरकार व्दारा केवल मध्यप्रदेश किसानो के लिए है शासन द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्णतः निर्धारित है तथा पारदर्शी है जिसमें सभी तरह की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से पोर्टल पर ही सभी के द्वारा देखी जा सकती है। यदि किसान भाईयों को कोई शिकायत है तो वे dbtsupport@crispindia.com पर अवगत करा सकते है।
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