18 Oct, 2020
दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने या विकलांग होने पर यह सरकार देगी 5 लाख तक की सहायता राशि।
आज ऐसा कौन है जो किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं जानता है, ऐसे आर्थिक स्थिति में अगर किसी किसान की असमय मृत्यु हो जाए तो सोचिए उसके परिवार पर क्या गुजरेगी। किसानों की इस समस्या को समझा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों, पट्टेधारी किसान, भूमि स्वामी किसान, महिला किसान तथा किसान के परिवार से किसी भी सदस्य के दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग हो जाने की स्थिति में उनकी सहायता के लिए सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लेकर आई है।
इस योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांग होने की दशा में सरकार उसके विधिक वारिस / वारिसों / स्वयं कृषक को अधिकतम 5 लाख रूपये की सहायता राशि देगी, इसमें खास बात है कि किसान की विवाहित बेटी को भी यह राशि दी जा सकती है।
आपको बता दें यह योजना सितंबर 2019 से जिला अधिकारियों के माध्यम से संचालित की जा रही है।
किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता:-
जरूरी दस्तावेज:-
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की आवेदन प्रक्रिया:-
योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर एक प्रपत्र जिलाधिकारी को 45 दिन के अंदर तहसील कार्यालय में आवेदन सहित जमा करने होंगे। अगर समय सीमा से एक महीने तक की देरी होती है तो उसको क्षमा करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा, लेकिन 75 दिन के बाद आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आवेदन के एक माह के भीतर ऑनलाइन भुगतान किसान के परिजन के खाते में आ जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगो की योजना से जुडी अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए 1520 या 180030701520 नंबर मुफ्त सेवा भी शुरू की है।
तो यह थीं इस योजना से जुड़ी मुख्य जानकारियां, इसी तरह की अन्य लाभदायक योजना की पूरी जानकारी के लिए ट्रैक्टर ज्ञान से जुड़े रहें। आपको कृषि, किसान योजना और ट्रैक्टर से जुड़ी कई अन्य जानकारियां भी TractorGyan की इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी।
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