07 Dec, 2020
वैसे तो सीधे तौर पर कोरोना के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन का कोई प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ा, लेकिन अब इस लॉकडाउन में हुए आर्थिक नुकसान के चक्कर में सरकार किसानों को दिए जाने वाले अनुदान में कटौती कर रही है। आपको बता दें बिहार सरकार अब तक कई कृषि यंत्रों व डीज़ल पर किसानों को सब्सिडी देती अाई है, लेकिन अब सरकार सब्सिडी का आर्थिक बोझ नहीं उठा पा रही है। इसी के चलते इस बार ना तो बिहार सरकार ने डीजल पर सब्सिडी दी और अब कई कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी है।
59 तरह के यंत्रों पर सब्सिडी बंद, 17 पर जारी:-
पिछले साल तक जहां बिहार के किसान 76 कृषि यंत्रों पर सरकारी सब्सिडी का लाभ ले रहे थे तो अब केवल 17 तरह के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने बिहार राज्य की भी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, जिसके चलते अब सरकार के पास किसानों को सब्सिडी देना के पैसा नहीं है और वो 59 कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर रहें हैं। आपको यह भी बता दें पहले बिहार सरकार ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी देती थी, लेकिन किसानों कृषि कार्य के बहाने अनुदान पर ट्रैक्टर लेकर इसका व्यवसायिक इस्तेमाल किए जाने की शिकायत मिलने लगी तो सरकार ने इसे भी बंद कर दिया था।
इन यंत्रों पर मिलती रहेगी सब्सिडी:-
बता दें अलग-अलग तरह के कृषि यंत्रों पर 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता रहा है। सामान्य वर्ग, एससी-एसटी एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग अनुदान की व्यवस्था है। किसानों को अनुदान मुहैय्या कराने के लिए सरकारी खजाने में से हर वर्ष करीब 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट रखा जाता था, लेकिन कोरोना के चलते आर्थिक संकट को देखते हुए इस बार सिर्फ 23 करोड़ 69 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
अब केवल निम्नलिखित यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है:-
● राइस मिल (विद्युत मोटर चालित) : 50% सब्सिडी
● रोटरी मल्चर : 75 से 80%
● सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित-6 फीट) : 75 से 80%
● सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित-7 फीट) : 75 से 80%
● सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित-8 फीट) : 75 से 80%
● स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम : 75 से 80%
● ब्रस कटर : 40 से 50%
● सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर : 50 से 50%
● रीपर (ट्रैक्टर/पावर टीलर/पावर बीडर) : 50 से 50%
● हैपी सीडर : 75 से 80%
● स्ट्रा बेलर विदाउट रैक : 75 से 80%
● स्ट्रा रीपर : 75 से 80%
● रीपर कम बाइंडर (स्वचालित) : 50 से 50%
● रीपर कम बाइंडर (ट्रैक्टर चालित) : 50 से 50%
● गिनी रबर राइस मिल : 50 से 50%
● मिनी दाल मिल/आइल मिल/राइस मिल : 50 से 50%
तो यह थी जानकारी किसानों कृषि यंत्रों की खरीद पर बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की, इस तरह की कृषि व ट्रैक्टर संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहें TractorGyan के साथ।
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