इन उपकरणों की ख़रीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है सरकार, 16 जून से प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदन।

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इन उपकरणों की ख़रीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है सरकार, 16 जून से प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदन।

    इन उपकरणों की ख़रीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है सरकार, 16 जून से प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदन।

16 Jun, 2021

किसानों के हित में सरकार एक अच्छी योजना लेकर आई है, जिसके तहत चुने हुए इंप्लीमेंट की खरीद पर 30 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। गवर्नमेंट की इस योजना के लिए आवेदन 16 जून से लिए जाएंगे, आवेदन की आखिरी तारीख 24 जून है और लॉटरी 25 जून को खुलेगी।

 

सरकार किसानों के हित में एक ख़ास योजना लेकर आई है। योजना के तहत किसानों को चुने हुए कृषि उपकरणों की ख़रीद पर 30 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी पाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए किसानों को सरकार की ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल - डीबीटी साइट पर पहुंचकर अपनी ज़रूरत का उपकरण चुनते हुए आवेदन करना होगा। इसके बाद सभी आवेदकों में से लॉटरी सिस्टम के माध्यम से लाभार्थी चुने जाएंगे, जिन्हें इंप्लीमेंट की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी।

 

इन उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी।

●     सीड ड्रिल ( 9 टाइन एवं अधिक ) 

●     सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल  (11  टाइन) 

●     रोटावेटर ( 6 फ़ीट ) 

●      रेज्ड बेड प्लांटर /रिजफर्रो प्लान्टर/मॉल्टीक्रॉप प्लान्टर/रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट

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आपको बता दें गवर्नमेंट की इस कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में कई सारे यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है, जिनमें सिंचाई के लिए पंप आदि, 20 एचपी तक मिनी ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, मलचर आदि यंत्र भी शमिल है। फिलहाल कुछ ही यंत्र उपलब्ध है और उन्ही पर सब्सीडी दी जा रही है।

 

24 जून आवेदन की आखिरी तारीख!

किसान 16 जून दोपहर 12 बजे से 24 जून तक आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी 25 जून तक तय होगी और दोपहर 3 बजे तक लॉटरी के माध्यम से अनुदान के लिए चुने गए किसानो के नाम पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इस समय अंतराल में आपके पास अपनी ज़रूरत के यंत्रों पर सब्सिडी पाने का बढ़िया मौका है। आप इस तरह यंत्र की क़ीमत पर 30 से 50 प्रतिशत तक बचा सकते हैं, कई यंत्रों पर आपको 40 से 60 हज़ार तक की सब्सीडी भी मिलती है।

 

यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानो को दी जा रही है। जिसके लिए किसान आगे बताये हुए तरीक़े से आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन!

सर्वप्रथम आवेदक को किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा, जिसपर सीधे आपको एक फॉर्म मिलेगा। यह फार्म बायोमेट्रिक के साथ भरा जाना है, आपको इसके साथ बिना बायोमेट्रिक के फार्म भरने का ऑप्शंस भी मिलेगा।

इस फॉर्म में पूरी जानकारी भरके इसे सबमिट करने पर आपका आवेदन हो जाएगा।

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इस आवेदन के 7 दिन के अन्दर कृषक द्वारा निम्न डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने होंगे जिसके आधार पर क्रय का स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा किसान सामग्री को खरीद सकेंगे।

 

यह है जरुरी दस्तावेज़!

1. आधार कार्ड की कॉपी

2. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी

3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसान हेतु)

4. बी-1 की प्रति (भूमि के लिए)

5. बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरणों की स्थिति में) किसान द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

6. पासपोर्ट साइज़ फोटो

 

यह बातें भी ध्यान में रखें!

इस योजना के तहत किसान द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

याद रखें आवेदन निरस्त होने के उपरांत किसान आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा।

चयनित डीलर के माध्यम से किसान अपने दस्तावेज के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।

एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर वापस बदलना संभव नहीं होगा। आपको बता दें प्रदेश भर में कुल 19598 पंजिकृत डीलर है।

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डीलर को किसान द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

डीलर के माध्यम से दस्तावेज एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिन में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। 

इसके बाद ही अनुदान की राशि किसान को मिलेगी।

याद रखें अगर आप ट्रैक्टर से वाले यंत्र, रोटावेटर आदि खरीदना चाहते हैं तो स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।

इसके अलावा वे ही किसान  पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो की खरीद पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।

 

यह थी मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की मुख्य जानकारी, इसके अलावा आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो किसान 8109929355 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही योजना आदि की अधिक जानकारी के लिए 0755 4935001 पर संपर्क करें।

इसी तरह की योजनाओं, किसानी और ट्रैक्टर की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें TractorGyan के साथ।

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