सरकार दे रही है कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर भारी सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
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कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर अनुदान का सुनहरा अवसर
अनुदान( सब्सिडी) क्या होता है?
कृषि क्षेत्र या किसी कृषि के अन्य क्षेत्र में सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने या उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर अनुदान देती रहती है, जिसमें केंद्र सरकार व राज सरकार की अलग-अलग हिस्सेदारी होती है। किसानों को कृषि यंत्रों ट्रैक्टर, फार्म मशीनरी आदि पर सरकार अनुदान देती है।
कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक क्या होती है?
सरकार गांव-गांव फार्म मशीनरी बैंक खोलने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने में मदद करना है।
आने वाले समय में सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने का है. इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि छोटे और सीमांत किसान भी खेती की नई तकनीकों और नई कृषि यंत्र योजनाएं का उपयोग करें। किसान सब्सिडी यंत्र खरीद सकें, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों की सहायता से फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर काम कर रही है।
इस योजना के माध्यम से देश के किसानों को कृषि यंत्र लेने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। इसमें सरकार किसानों को 80 फीसदी का अनुदान( सब्सिडी) देती है। किसानों को शेष 20 फीसदी राशि का भुगतान करना होता है।
कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना से किसानों को होने वाले लाभ
कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसी क्रम में सरकार प्रत्येक राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ देने के लिए हर पंचायत में फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने की पहल कर रही है। आधुनिक कृषि यंत्रों की खासियत ये हैं कि इसके प्रयोग से कम समय और कम श्रम में कृषि क्षेत्र का काम पूरा किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है।
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फार्म मशीनरी बैंक के लिए सरकार 80 फीसदी तक का अनुदान (सब्सिडी )देती है।
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जिन किसानों ने फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए आवेदन किया है वे साल में अलग-अलग कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी ले सकते हैं।
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फार्म मशीनरी बैंक के लिए लाभार्थी को केवल 20 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा।
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जिन किसानों का कृषि विभाग में पंजीकरण होगा वे योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
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कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती की लागत में कमी आएगी और किसान की आय बढ़ेगी।
जाने की सरकार किन किन कृषि यंत्रों पर अनुदान (सब्सिडी) दे रही है?
कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत सरकार पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम.बी. पलाऊ, सुपर सीडर, बेलर, मैनेजमेंट सिस्टम, जरो टिल सीड कम फर्टीड्रिल, हैप्पी सीडर, स्ट्रा रेक, क्रांप रीपर व रीपर कंबाडर सहित खेती में उपयोग होने वाले कई अन्य कृषि यंत्रों को भी सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
सब्सिडी यंत्रों को कस्टम हायरिंग सेंटर पर उपलब्ध कराया जाता है ,जिसमें ग्राम पंचायतों की सहायता से यह सब्सिडी दी जाती है।
कुछ राज्यों ने इस योजना को लागू किया है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव-गांव में फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्डयू योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों व मशीनरी पर भी सब्सिडी दी जाएगी। जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक को की स्थापना में लाभार्थी हेतु चयन प्रक्रिया
योजना में अनुदान को पाने हेतु किसान सर्वप्रथम कृषि विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है अथवा जिन लाभार्थियों पंजीकरण नहीं है उन्हें पंजीकरण हेतु विकासखंड के राज्य की कृषि बीज भंडार प्रभारी अथवा जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क करना होगा।
किसान आवश्यकतानुसार उपरोक्त चिन्हित कृषि यंत्रों में से कोई एक अथवा एक से अधिक कृषि यंत्र विभागीय पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल www.upagriculture.com योजना में बुकिंग के दौरान लक्ष्य सरकार ने 300% तक कर रखा है।
बुकिंग कंफर्म होने पर लाभार्थी अपने नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा से संबंधित कृषि यंत्र हेतु निर्धारित धनराशि निर्धारित समय में जमा कराए धनराशि जमा नहीं होने पर प्रतीक्षा सूची के किसान स्वतः ही चयन हो जाएगा प्रतीक्षा सूची 2022-23 के अंतर्गत प्रभावी होगी
जमानत धनराशि का विवरण
₹ 10,001 से अधिक तथा 1,00,000 के अनुदान वाले कृषि यंत्र हेतु जमानत राशि- ₹ 2,500/-
₹ 1,00,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु जमानत धनराशि- ₹ 5000
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