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अब अक्टूबर 2021 तक इन ट्रैक्टरों की बिक्री बंद होना तय, बीएस4 इंजन है जरूरी।

अब अक्टूबर 2021 तक इन ट्रैक्टरों की बिक्री बंद होना तय, बीएस4 इंजन है जरूरी। image
By Tractor GyanSep 16, 2020 05:30 AM

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने की दिशा में इस वर्ष सरकार ने सभी प्रकार के इंजन की तकनीक में बदलाव करने का फैसला लिया है। जहां ज्यादातर गाड़ियों में इस बदलाव का समय अप्रैल 2020 तक रखा गया था वहीं कृषि से जुड़े वाहनों में यह नियम अक्टूबर 2020 से लागू होना था। बड़ी खबर यह है कि अब अक्टूबर 2020 से तारीख को एक वर्ष आगे बढ़ाकर 2021 कर दिया गया है।

 

बीएस 4 इंजन नहीं ट्रैक्टर की बिक्री बंद:-

आपको बता दें गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को वायु प्रदुषण का प्रमुख कारण माना जाता है, पुरानी तकनीक के डीजल इंजन पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाते है। ऐसे में सरकार ने पुराने बीएस 4 इंजन वाली गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी, जिसके बाद अब गाड़ियों को बीएस 6 इंजन के साथ ही बेचा जाएगा।

ट्रैक्टर की अगर बात करें तो इन्हें अब तक बीएस 3 ए इंजन के साथ बेचा जा रहा था, पर अब नए नियम लागू होने के बाद केवल बीएस 4 इंजन वाले ट्रैक्टर ही बाज़ार में बेचे जा सकेंगे।

पहले यह नियम 1 अक्टूबर 2021 से 50 एचपी से अधिक पॉवर वाले ट्रैक्टरों पर लागू होगा, 50 एचपी से कम पॉवर वाले ट्रैक्टरों पर यह नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा।

ट्रैक्टर के साथ यही नियम पॉवर टिलर और कंबाइन हार्वेस्टर मशीन पर भी लागू होगा।

 

क्या होगा इसका प्रभाव:-

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लिया गया यह कदम किसानों को थोड़ा महंगा पड़ सकता है, इससे ट्रैक्टर के पार्ट्स बनाने वाली कम्पनीयों की लागत बढ़ेगी, नतीजन ट्रैक्टर कीमत भी बढ़ सकती है।

 

पुराने ट्रैक्टरों पर लागू नहीं होगा यह नियम:-

अगर आप इस बात से चिंतित है कि आपके ट्रैक्टर में पुरानी तकनीक का इंजन है तो निश्चित हो जाएगी इस नियम के लागू होने के बाद केवल नए ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनियां पर पुराने इंजन वाले ट्रैक्टर बेचने पर रोक लगेगी, आपके ट्रैक्टर को ना हटाया जाएगा ना बंद किया जाएगा।

 

कंपनियों पर क्या असर होगा:-

आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि ICRA के अनुसार ट्रैक्टर कम्पनियों पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत में 50 एचपी से ज़्यादा ताक़त वाले ट्रैक्टर बाज़ार केवल 13 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते है और छोटे ट्रैक्टर पर यह नियम 2024 से लागू होगा। इतना ही नहीं पार्ट्स बनाने वाली ज़्यादातर कम्पनियाँ पहले से ही भारत से बाहर भेजे जाने वाले ट्रैक्टर में इन नियमों का पालन करती हैं, तो वह नई तकनीक के इंजन बनाने का भी अनुभव रखतीं हैं।

 

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