फसल नुकशान की होगी भरपाई, 31 जुलाई से पहले जरूर करवाये फसल बीमा रजिस्ट्रेशन तो मिलेगा इस स्कीम का फायदा
खरीफ फसलों के बीमा (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते है वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें.
मोदी सरकार (Government of India) की स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है. जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते है वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें. गैर ऋणी किसान सी एस सी, बैंक, एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए बे मौसम बारिश या जरूरत से ज्यादा बारिश से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है. मौसम में अचानक बदलाव या फिर मानसून के दौरान कई किसानों की मेहनत की गाढ़ी कमाई पल-भर में बर्बाद हो जाती है. किसानों की इसी समस्या को देखते हुए क्रेंद्र सरकार ने इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया था.
फसल बीमा योजना में किन साम्याओं पर मिलता है बीमा भुगतान- कृषि मंत्री का कहना है कि योजना के अंतर्गत ओले पड़ना, जमीन धसना, जल भराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग से नुकसान पर का आंकलन कर भुगतान किया जाता है.और साथ में प्राकृतिक आपदा में फसलों को नुकसान पहुंचने पर केंद्र सरकार ने किसानों की फसल नुकशान की भरपाई के लिए फरवरी 2016 में अति महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ की शुरुआत की गई थी.
कैसे मिलता है PMFBYमें लाभ- बुआई के 10 दिन के अंदर किसान को PMFBY का अप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो. बुवाई से कटाई के बीच खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों व कीटों से हुए नुकसान की भरपाई. खड़ी फसलों को स्थानीय आपदाओं, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान की भरपाई. फसल कटाई के बाद अगले 14 दिन तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसलों को बेमौसम चक्रवाती बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से हुई क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर क्षति का आकलन कर बीमा कंपनी भरपाई करेगी. प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने पर भी लाभ मिलेगा.
कितना प्रीमियम पैसा देना पड़ता है
खरीफ की फसल के लिये 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. PMFBY योजना में कॅमर्शियल और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करता है. इसमें किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है.
जरूरी कागज़ात - किसान की एक फोटो, आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, खेत का खसरा नंबर, खेत में फसल का सबूत देना होता है.
किसान क्लेम हेतु बीमा कम्पनी के टोल-फ्री नम्बर 18002005142 या फिर 1800120909090 पर या बीमा कंपनी और कृषि विभाग विशेषज्ञ से सम्पर्क साध सकते हैं. इसके लिए 72 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. नुकसान होने पर खेतवार नुकसान का आकलन कर भुगतान किया जाता है.
Read More
![]() |
TAFE launches Massey Service Utsava nationwide service campaign to reach 10 Lakh customers 2021 |
![]() |
CM Inaugurates Odisha Agri Conclave 2021; Emphasis on Farmers’ Income Growth & Agriculture |
![]() |
Clock is ticking! Why the Baler Price crisis needs an urgent relook? |
Category
Write Your Comment About फसल नुकशान की होगी भरपाई, 31 जुलाई से पहले जरूर करवाये फसल बीमा रजिस्ट्रेशन तो मिलेगा इस स्कीम का फायदा
.webp&w=1920&q=75)
Top searching blogs about Tractors and Agriculture
24 Jun 2025
30 Jun 2025
03 Jan 2025
27 Nov 2024
22 Jan 2025
21 Nov 2024
24 Jun 2025
27 Jun 2025
25 Jun 2025
16 Dec 2024
31 Dec 2024
27 Jun 2025
27 Jun 2025
24 Jun 2025