29 Jul, 2022
खेती करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है. बारिश की वजह से देश के आधे से ज्यादा राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं. बाढ़ की वजह से फसलों को नुक्सान पहुंचा है. वहीं कई राज्यों में बारिश नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं. मौसम की इस मार का सीधा असर किसानों पर पड़ता है. खेती में किसानों को मौसम की मार से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकार किसानों को फसल का बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.
कब तक करें आवेदन :-
मौसमी हालातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के बड़े काम आ सकती है. किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा करवा कर आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं. PMFBY में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. PMFBY में रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत कर्नाटक के मंत्री बीसी पाटिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहा कि फसल बीमा सप्ताह शुरू हो गया है और मानसून सीजन को मद्देनजर पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रखी गई है. सरकार का किसानों से अनुरोध है कि अधिक-अधिक किसान इस योजना के तहत अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवाकर अपनी फसल को सुरक्षित करें.
कर्नाटक के साथ-साथ आंध्रप्रदेश के किसानों को भी फसल नुकसान की सुरक्षा मिलेगी. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आंध्र के किसानों को सुरक्षा मिलेगी. आंध्रप्रदेश राज्य भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़कर खरीफ 2022 से योजना लागू कर रहा है. योजना से राज्य के 40 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा.
खरीफ फसल चक्र के दौरान धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास और दलहनी फसलों समेत सब्जियों और फलों की बागवानी की जाती है. जिन किसानों ने खाद्यान्न, सब्जी, फल या औषधीय फसलों की खेती के लिए बुवाई की है तो ऐसे किसान बुवाई के 10 दिनों के अंदर फसल का बीमा करवा सकते है.
आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज :-
किसान बैंक, को-ऑपरेटिव सोसाइटी (Co-Operative Society) या फिर सीएससी में www.pmfby.gov.in पर फसलों का बीमा करवा सकते है. किसानों को फसल का बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, बैंक खता संख्या, भूमि एवं फसल बुवाई सम्बंधित दस्तावेज की जरूरत होगी. अगर किसी किसान के बैंक में केसीसी खाते है वे भी बीमा करवाने के लिए बताना होगा. साथ ही में बैंक को बताना होगा कि उनके खेत में इस बार की फसल की बुवाई की गई है.
बीमा के अंतर्गत देय राशि :-
बात करें इस योजना के अंतर्गत आने वाली राशि के बारे में तो प्रीमियम राशि को प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काफी कम रखा गया है. पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल का लगभग 3 फीसदी तो रबी की फसल का लगभग 2 फीसदी और बागवानी फसल का 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान बीमा कम्पनी को करना होता है जिस पर उन्हें बीमा दिया जाता है. हालांकि अगर आप कमर्शियल खेती करते हैं तो आपके लिए बीमा का प्रीमियम अलग होगा.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत कपास की फसल के लिए 36282 रुपए, धान की फसल के लिए 37484, बाजरा की फसल के लिए 17639 रुपए, मक्क्का की फसल के लिए 18742 रुपए, मूंग की फसल के लिए 16497 रुपए प्रति एकड़ बीमित राशि मिलेगी.
फसल खराब होने या उसे नुकसान पहुँचने पर बीमा की सुरक्षा किसानों को मिलती है. प्राकृतिक कारणों से अगर किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो इसमें सबसे पहले 72 घंटों के अंदर बीमा कंपनी को इसकी जानकारी देनी होती है.
पीएम फसल बीमा योजना के सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए किसान ग्राम पंचायत स्टार कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर सहायक कृषि अधिकारी और जिला स्तर उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद पर सम्पर्क कर सकते हैं.
फसल बीमा योजना के लिए चलाया जागरूकता अभियान :-
पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) को लेकर राज्य की सरकारें अपने स्तर पर राज्य में जागरूकता अभियान चला रही हैं. इस अभियान के तहत उत्तरप्रदेश राज्य में विशेष अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में पीएम फसल बीमा योजना का विशेष प्रचार हो रहा है. वहीं उत्तराखंड में भी जुलाई माह में किसानों को फसल बीमा योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जा रही है. ताकि किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकें.
हाल ही में राजस्थान राज्य में भी फसल बीमा योजना को लेकर खरीफ सीजन के लिए बीमा योजना की सुविधा दी जा रही है. वहीं उड़ीसा सरकार ने भी खरीफ फसल के लिए आठ और रबी की फसल के लिए नौ फसलों को फसल बीमा योजना में लाने का फैसला किया है.
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